ब्रेकिंग
हमास से हुआ सीजफायर, फिर क्यों गाजा में अभी भी हमले कर रहा इजराइल? क्रिएटर्स को बड़ी राहत! Reels के दीवानों के लिए आया नया फीचर, अब ये दिक्कत नहीं आएगी सामने वास्तु शास्त्र: भूलकर भी घर की छत पर न रखें ये 5 चीजें, हो सकते हैं कंगाल, तुरंत हटा दें। प्रदूषण से खुद को बचाएं! हवा का जहर न बिगाड़े आपका हाल, डेली रूटीन में शामिल करें ये 5 जरूरी आदतें गाजियाबाद में विकास की रफ्तार तेज! तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, 40 मार्गों की मरम्मत से सुधरेगी ट्रै... छठ 2025: इन जिलों में बारिश बिगाड़ सकती है पूजा का रंग, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का मामला: इंदौर का लिस्टेड बदमाश है अकील, हैरान कर देगा ... जादू-टोना के शक में हैवानियत की हद पार! दो युवकों को रस्सियों से बांधकर पेड़ पर लटकाया और बेरहमी से ... झारखंड में दिल दहलाने वाली वारदात! रात को मेला देख लौट रही 11 साल की बच्ची से गैंगरेप, 4 दरिंदे गिरफ... यमुना में फिसले BJP विधायक रवि नेगी! AAP नेता सौरभ भारद्वाज का तंज- 'मां यमुना बहुत नाराज हैं
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनना चाहता है सचिन वाजे, ED को लिखी चिट्ठी

मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है। एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे धन शोधन मामले में भी एक आरोपी है जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया है।

ED के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे अपने पत्र में वाजे ने कहा कि मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संबंध में मुझे ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने को तैयार हूं। पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक (API) ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 306, 307 के तहत क्षमा प्रदान करने के लिए इस आवेदन पर विचार करें।

CRPC की धारा 306 और 307 एक अपराध में एक साथी को क्षमादान देने के लिए अदालत की शक्तियों से संबंधित है। इस मामले से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में ED ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

Related Articles

Back to top button