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यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने का मामला: SC ने केंद्र, गूगल और ट्विटर को भेजा नोटिस

नई दिल्लीः यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार, गूगल, ट्विटर और अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सर्वोच्च अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक-आधार को लिंक करने से संबंधित मामलों की सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय में जारी रहने की अनुमति दी लेकिन कहा कि अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा।

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