आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ SIT करेगी जांच

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज केस की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही सैनी की गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की मोहलत दे दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सैनी की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें इन केसों में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी थी।
सैनी ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है और यह सब आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 सितंबर को आदेश देते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कैसे किसी आरोपी को भविष्य में दर्ज होने वाले केसों के लिए भी राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया था कि इस केस की सुनवाई या तो वे खुद करें या किसी अन्य बेंच को रेफर कर दें।