ब्रेकिंग
Bareilly Murder News: उत्तर प्रदेश के बरेली में दिव्यांग शख्स की गला दबाकर हत्या, खेत के विवाद को ले... Jalandhar Politics News: राजविंदर कौर थियाड़ा को हटाए जाने के बाद वायरल ऑडियो से सियासी भूचाल, विधाय... Punjab Vidhan Sabha Session: पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र आज से शुरू, नशे और विकास के मुद्दों पर हंग... एशियन हॉकी चैंपियनशिप से पहले जालंधर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, भगत सिंह कॉलोनी में झुग्गियां ह... जालंधर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर कामकाज ठप, पांच दिनों से बढ़ रही लोगों की परेशानी PSEB Open School Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं ओपन स्कूल का परिण... Hisar Azad Nagar Crime News: एचएयू में गार्ड था सचिन, शादीशुदा महिला के साथ लिव-इन में रहते हुए उठाय... Rewari Sector-4 Road Construction: रेवाड़ी में घटिया सड़क निर्माण पर भड़के विधायक लक्ष्मण यादव, सीसी... Haryana Weather Update: हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, गुरुग्राम में सबसे ठंडी रात— जानिए 24 अक्टूब... Gurugram Electricity and Water Crisis: तीन दिन की हड़ताल से ठप हुई बिजली आपूर्ति, पानी के लिए भी जूझ...
देश

नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, जज ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में करीब पांच साल पहले 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सोमवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

Jammu- Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में करीब पांच साल पहले 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सोमवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उधमपुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश वाई पी बाउर्ने ने छत्तारी मजाल्ता गांव के निवासी मंगल कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद किया दुष्कर्म

पुलिस ने बताया कि मंगल कुमार को सात-आठ मई 2017 की दरमियानी रात नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया.अधिकारी ने बताया कि मंगल कुमार ने बरामदे में सो रही पीड़िता का उसकी बहन के साथ अपहरण कर लिया था. लोक अभियोजक कोशल कुमार और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई आशंका छोड़े बिना अभियोग को साबित किया है.

अदालत ने आरोपी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

अदालत ने कहा, ‘दोषी रणबीर दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत 10 साल की सश्रम कारावास भुगतेगा और 25 हजार का अर्थदंड देगा. इसके अलावा वह रणबीर दंड संहिता की धारा-363 (अपहरण)के तहत तीन साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरेगा.’ अदालत ने कहा,‘दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएगा. अगर दोषी जुर्माना भरने में असफल रहता है तो उसे एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सुनवाई के दौरान हिरासत में रहने की अवधि की कटौती दोषी को दी गई सजा से की जाएगी.’

Related Articles

Back to top button