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मारपीट के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा, 1-1 हजार लगाया अर्थदंड

छतरपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग सिंह सुमन की कोर्ट ने मारपीट के आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जहां फरियादी गुमान कुशवाह के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी राकेश कुशवाह को भादवि की धारा 325/34 में एक साल का कारावास और 1000 रूपये जुर्माना तथा अन्य आरोपी छविलाल कुशवाह, गिद्दृ कुशवाह, धनप्रसाद कुशवाह, हरगोविंद कुशवाह और ओमप्रकाश कुशवाह को 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

आरोपियों ने फरियादी पर किया था जानलेवा हमला 

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी गुमान कुशवाह शाम करीब 6 बजे भैसे चराकर अपने घर आ रहा था। एक दिन पहले मकान के पास रखे पत्थरों पर से उसका झगड़ा आरोपियों से हो गया था। उसी बात को लेकर गिदू कुशवाह भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा तो फरियादी ने कहा कि गाली मत दो तो उसका लड़का राकेश हाथ में कुल्हाड़ी लिये था, उसने फरियादी के सिर में मारी तो वह गिर पड़ा, उसके बाद हरगोविन्द कुशवाह आया वो हाथ में लठ्ठ लिये था और उसकी मारपीट करने लगा। उसके बाद झगड़ा सुनकर ओमप्रकाश भी लात घूसों से मारपीट करने लगा। उसके बाद धनप्रसाद कुशवाहा आया तो वह भी लात घूसों से मारपीट करने लगा। छविलाल ने उसे भद्दी-भद्दी गालिया दी और डंडों से मारपीट की और बोला कि पैर तोड़ डालो इसेे जान से मारना है, तो उसके दोनों पैरों में लठठ मारने लगा। फरियादी को दोनों पैर दोनों हाथ- सिर में चोट लगी। उस समय फरियादी का भाई हरिप्रसाद और रमेश यादव ने उसे बचाया। उसके बाद उसके परिजन फरियादी को टैक्टर में रखकर अस्पताल ले गये।

जांच के बाद सुनाई गई सजा 

फरियादी की रिपोर्ट पर ओरछा रोड थाना में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाष। पूरी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशीष रावत ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग सिंह सुमन की कोर्ट ने आरोपी राकेश कुशवाह को भादवि की धारा 325/34 में एक वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना तथा अन्य आरोपी छविलाल कुशवाह, गिद्दृ कुशवाह, धनप्रसाद कुशवाह, हरगोविंद कुशवाह और ओमप्रकाश कुशवाह को 1000-1000 रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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