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मध्यप्रदेश

दो मामलों में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा को शो-काॅज नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

आयोग ने वर्मा को 14 जून को आयोग में व्यक्तिशः आकर जवाब देने को कहा

सतना   मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा को 14 जून 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा अनुराग वर्मा को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, सतना के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग के प्रकरण क्र. 0019/सतना/2021 एवं प्रकरण क्र. 1961/सतना/2021 में कई पदनाम स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी अबतक प्रतिवेदन न देने के कारण कलेक्टर सतना श्री अनुराग वर्मा को 14 जून 2022 को आयोग में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि आयोग के प्रकरण क्र. 0019/सतना/2021 के अनुसार ग्राम घुनवारा, तहसील मैहर, जिला सतना निवासी  बाबूप्रसाद गौतम ने आयोग को आवेदन दिया कि गांव का भू-माफिया आये दिन उसकी जमीन पर अतिक्रमण करता है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसकी सूचना उन्होंने एसडीएम मैहर और कलेक्टर सतना को भी दी। परंतु इनके द्वारा कोई भी कार्यवाही या जांच नहीं की गई। वे 69 वर्ष के हैं, अतः उनकी वय और व्यथा के मद्देनजर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाया जाये। इसी प्रकार प्रकरण क्र. 1961/सतना/2021 के अनुसार जानकी कुण्ड, चित्रकूट, जिला सतना निवासी श्रीमती अनीता शुक्ला ने आयोग को  सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट, जानकी कुण्ड, चित्रकूट के प्रबंध निदेशक श्री बीके जैन के विरूद्ध उनके पति को सेवा से पृथक कर देने व कई माह का वेतन न देने के कारण उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति में आ जाने की स्थिति में ले आने व उसके सम्पूर्ण परिवारजनों के मानवाधिकारों का हनन करने की शिकायत कर उसके परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया था।

ये दोनों ही शिकायतें मिलने पर आयोग ने कलेक्टर सतना वर्मा से प्रतिवेदन मांगने संबधी कई स्मरण पत्र भेजे, परन्तु प्रतिवेदन नहीं मिला। तत्पश्चात् कलेक्टर सतना वर्मा को नामजद नोटिस जारी कर उन्हें 22 अप्रैल 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था। यह नामजद नोटिस उन्हें मिल भी गया, परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।
इस पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32ग के अन्तर्गत कलेक्टर सतना  अनुराग वर्मा को पूर्व में आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 14 जून 2022 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आकर जवाब देने को कहा गया है। वर्मा की 14 जून 2022 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, सतना के माध्यम से कराई जाएगी।

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