ब्रेकिंग
Jaipur Murder Case: जयपुर में पत्नी और 3 बेटियों का हत्यारा राहुल झा गिरफ्तार, खाटूश्यामजी और रींगस ... US-China Tension: चीन ने ईरान को दी थी अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें? जॉर्डन हमले में 3 US सैन... Ganga Aarti in London: लंदन में टेम्स नदी के किनारे पहली बार हुई भव्य गंगा आरती, दीपों से जगमगाया कि... BSF Rescue Operation: सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बचाई 10 बांग्लादेशी नागरिकों की जान, 30 दिन के नव... Belagavi Murder News: कर्नाटक में 2 महीने से लापता महिला का गन्ने के खेत में मिला कंकाल, प्रेमी ने ब... Delhi Metro Arpan Kendra: पुराने कपड़ों से मिलेगा छुटकारा, दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर खुले अर्प... UCC in India: उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब 21 राज्यों की बारी, अमित शाह ने सेवा संकल्प अभियान के दौ... Chhath Puja Special Trains: दुर्गापूजा, दिवाली और छठ पर चलेंगी 18 स्पेशल ट्रेनें; दिल्ली-भागलपुर के ... Raebareli Murder Case: रायबरेली में प्रधान के बेटे की पीट-पीटकर हत्या, प्रेमिका ने फोन कर बुलाया; पत... UP PCS Transfer News: काशी विश्वनाथ मंदिर CEO विश्व भूषण मिश्र का ट्रांसफर, बने UPSSSC के नए उपसचिव;...
व्यापार

अब इस डॉक्‍यूमेंट के बिना न जमा होगी और न ही निकलेगी 20 लाख रुपये से ज्‍यादा रकम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों में पैसे जमा कराने और निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किया है. अब एक वित्‍त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम बैंक में जमा कराने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) देना अनिवार्य कर दिया गया है.Aadhar

नई दिल्‍ली. काले धन पर लगाम लगाने और इनकम टैक्‍स (Income Tax) के दायरे में ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. पिछले महीने ही सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया था. इससे ऐसे बहुत से लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य हो गया है, जिनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है.

अब सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) देना अनिवार्य कर दिया है. 10 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है. इन नियमों का उद्देश्‍य भी ऐसे लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक करना है, जिनके पास अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है.

फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा करता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा.

इसी तरह अगर कोई व्‍यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा. यहीं नहीं, अब बिना पैन या आधार कार्ड के किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा.

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेश कुमार का कहना है कि सरकार अपने टैक्‍सपेयर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसलिए सरकार ने अब ऐसे लोगों को टैक्‍स दायरे में लाने के लिए नए नियम बनाए हैं जो बड़े ट्रांजेक्‍शन तो करते हैं, पर उनके पास पैन कार्ड नहीं है. शैलेश का कहना है कि बड़े ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोग जब एक बार पैन मुहैया करा देंगे तो उनकी ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.

Related Articles

Back to top button