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छत्तीसगढ़

निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा.

जीपी सिंह को EOW की टीम ने 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे रायपुर जेल में बंद हैं. जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुनाया है.

पिछले साल 1 जुलाई को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीमों ने आईपीएस जीपी सिंह के रायपुर-राजनांदगांव के अलावा ओडिशा स्थित ठिकानों पर छापा मारकर करीबन 5 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था.

दस्तावेजों की जांच के बाद कई और संपत्तियों का पता चला. मामले में जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चंद रोज बाद 5 जुलाई को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

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