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मेहुल चोकसी के खिलाफ ED का वारंट रद करने से कोर्ट का इन्कार

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) घोटाले के मुख्य अभियुक्त हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गैरजमानती वारंट को रद करने से अदालत ने इन्कार कर दिया है।मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम मामलों के विशेष जज वीसी वर्दे ने चोकसी को राहत देने से इन्कार कर दिया।

उसने पिछले साल याचिका दायर कर ईडी का वारंट रद करने की मांग की थी। चोकसी ने अपनी याचिका में कहा था कि खराब स्वास्थ्य के चलते वह भारत की यात्रा नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसने जान का खतरा भी बताया था। उसने कहा था कि किसी को धोखा देकर भाग जाने का उसका इरादा नहीं था। उसे अपने इलाज के लिए देश छोड़ना पड़ा। अब अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा।

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