ब्रेकिंग
₹200 जुर्माने वाले मामले में 12 साल की देरी: मंडी कोर्ट ने पुलिस का चालान किया खारिज, आरोपी बरी कानपुर के नत्थापुरवा गांव में गिरा 4-सीटर ट्विन-इंजन विमान; ट्रेनर सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक की म... राहुल गांधी के दबाव में बैकफुट पर मोदी सरकार? कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी ये 5 बड़े मुद्दे, प्रचार... धमतरी: 10 साल से बिस्तर पर जिंदगी काट रहे शशिकांत ने मांगी इच्छामृत्यु; हमले की CBI जांच और इलाज की ... उत्तर प्रदेश सर्किल रेट लिस्ट 2026: 9 साल बाद बदलने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के सरकारी रेट, जेवर एयरपोर्... झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर परीक्षा पर रोक से इनकार, सरकार से 2 हफ्... गोरखपुर में पति-पत्नी के झगड़े से 1000 घरों की बिजली गुल: गुस्से में 11 KV हाईटेंशन तार पर फेंके कपड... कोटा में फिर NEET छात्रा ने की खुदकुशी: फ्लैट में फंदे से लटकी मिली खुशबू पटेल, छतरपुर से आकर कर रही... अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा: सोनीपत में मिल रही थी रंगदारी व जान से मारने की धमकी, 7 मही... 'पढ़ेगा इंडिया' के दावों की खुली पोल: प्रतापगढ़ में पेड़ के तने के सहारे नाला पार करने को मजबूर मासू...
उत्तरप्रदेश

जेल में बे-रोक टोक आ जा रहे लोग…जब अब्बास अंसारी की सुनवाई पर SC में बोले सिब्बल

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जेल में बे-रोक टोक लोग आ जा रहे हैं. यह बहुत ही जोखिम वाली बात है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को करेंगे.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसको अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अब्बास की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हम पहली नजर में आरोपी की दलीलों से संतुष्ट नहीं हैं. साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बाहर आने के बाद दोबारा आपरधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा.

अब्बास अंसारी के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को अभियुक्त बनाया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार भेज दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ED को भी जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था कि अगर आरोपी को अगर जमानत दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति है या नहीं. जस्टिस एमएम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए अब्बास की विशेष अनुमति याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था.

Related Articles

Back to top button