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शाहीन बाग पर बातचीत रही फेल, अब होली के बाद होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से रास्ता खुलवाने को लेकर बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग पर अब तक बातचीत फेल रही, अब मामले की अगली सुनवाई होली के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कहा कि पब्लिक रोड जाम करना गलत है लेकिन इस मामले पर सुनवाई करने का अभी माहौल नहीं है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो अपना काम करे। कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा कर काम करना पड़ता है।

जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई थी, पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक शाहीन बाग में शांति नहीं होती तब तक सुनवाई संभव नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग पर अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हिंसा पर भी सुनवाई की मांग की लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि यह मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि 20 लोगों की जान चले जाने कम नहीं है, ये बेहद गंभीर विषय है।

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