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महाराष्ट्र

राजनीतिक हलचल तेज: चंद्रशेखर बावनकुले ने साधा निशाना, जानें थरूर विवाद और निकाय चुनाव पर उनका पूरा रुख

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि देश के 12 राज्यों में एकीकृत मतदाता सूची (Single Integrated Roll – SIR) लागू की जा चुकी है. लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद और पंचायत चुनाव एक ही मतदाता सूची के आधार पर आयोजित किए जाते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक है. चुनाव आयोग ने इसे सही तरीके से लागू किया है.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी (MVA) बार-बार झूठ फैला रही है. जब लोकसभा चुनाव हुए और हमने 31 सीटें जीतीं, तब किसी ने मतदाता सूची पर सवाल नहीं उठाया. अब विधानसभा में हार के बाद वही सूची गलत बताई जा रही है. दरअसल, वे अपनी राजनीतिक असफलता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.

शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता शशि थरूर के वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक बयान पर बावनकुले ने कहा, राहुल गांधी को शशि थरूर की बात माननी चाहिए. वंशवाद खत्म होना चाहिए. राजनीति में आने वालों में योग्यता और जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए. राजनीति में वंश नहीं, क्वालिटी मायने रखती है.

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव

बावनकुले ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. राज्य में जिला परिषद, नगर परिषद और पंचायतों के करीब 13,000 से अधिक चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा, राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है. हमारे पास 1 करोड़ 51 लाख सदस्य और लाखों सक्रिय कार्यकर्ता मैदान में हैं. हम 100% चुनाव जीतने को तैयार हैं.

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शहरी और नियोजित विकास योजनाओं के तहत आने वाली कृषि भूमि पर लागू टकसाल बंदी (जमीन उपयोग प्रतिबंध) को खत्म कर दिया है. इस फैसले से लगभग 24 लाख जमीनों के मालिकों को राहत मिलने जा रही है. अब तक यह कानून जमीनों के उपयोग को केवल कृषि तक सीमित रखता था, जिससे किसानों और नागरिकों को अपनी जमीन का अन्य उपयोग करने में कठिनाइयां आती थीं. सरकार ने इन सभी प्रतिबंधों को हटाते हुए जमीनों के मुक्त उपयोग की अनुमति दी है.

राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय 15 नवंबर 1965 से 25 अक्टूबर 2024 तक लागू रहे पुराने प्रतिबंधों को हटाने के लिए लिया गया है. अब नागरिकों को जमीन के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या कर नहीं देना होगा. यह नया नियम MMRDA, PMRDA, NMRDA, विशेष नियोजन प्राधिकरणों, ग्रोथ सेंटर्स, नगर परिषदों, महानगरपालिकाओं और UDCPR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू होगा.

सरकार का कहना है, इस फैसले से जिन जमीनों पर पहले खरीदी-बिक्री हुई थी, उन पर मालिकों के नाम अब 7/12 उतारा (राजस्व रिकॉर्ड) में दर्ज किए जाएंगे. इससे लाखों नागरिकों को अपनी जमीनों पर कानूनी अधिकार मिलेगा. इस फैसले से राज्यभर के लगभग 24 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा. इसके क्रियान्वयन के लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है. संबंधित विभागों को जल्द दिशा-निर्देश भेजे जाएंगे.

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