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छत्तीसगढ़

रायपुर के मध्य क्षेत्र में रैलियों और प्रदर्शन पर लगा ब्रेक! कमिश्नर का सख्त आदेश- अब नहीं निकलेंगे जुलूस

रायपुर: रायपुर के मध्य क्षेत्र में 25 फरवरी से अगले 2 महीने तक रैली, शोभा यात्रा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. रायपुर कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने आदेश भी जारी कर दिया है.

25 फरवरी से प्रतिबंध

रायपुर के अति व्यस्ततम मार्ग में सुगम यातायात और कानून व्यवस्था के साथ ही लोगों की सुविधा के मद्देनजर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश 25 फरवरी से लागू किया गया है

पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र के द्वारा पुलिस कमिश्नर को प्रतिवेदन दिया गया था. जिस पर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है. कानून व्यवस्था और लोकहित को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह फैसला लिया गया है.

इन इलाकों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक प्रतिबंध

राजधानी रायपुर के जीई रोड में शारदा चौक से जय स्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जय स्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक और एमजी रोड में गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना प्रदर्शन जैसे आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.

आयोजन पर होगी कार्रवाई

सभी मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली शोभायात्रा जुलूस या अन्य प्रकार के प्रदर्शन पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए रायपुर पुलिस कमिश्नर ने आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश 25 फरवरी से लेकर अगले 2 महीने तक प्रभावशील रहेंगे.

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