ब्रेकिंग
Rahul Gandhi on CEC: 'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, PM करवाएंगे इस्तीफा', CWC बैठक में राहुल गांधी ... 'मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश', धर्मवार आंकड़े मांगने पर भड़के ओवैसी Delhi Pollution GRAP 2026: सर्दियों से पहले CAQM का बड़ा फैसला, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियो... चुनाव प्रक्रिया पर फिर उठे गंभीर सवाल: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चिट्ठी से मचा सियासी ... BJP State Incharges Meeting: बीजेपी मुख्यालय में 4 घंटे चली मैराथन बैठक, नितिन नबीन ने प्रभारियों को... Smriti Irani on Congress: हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग पर हमला कर रही कांग्रेस, स्मृति ईरानी का तीख... Delhi Police Drug Bust: लेडी डॉन पार्वती के घर से सोना, नकदी और 4 संपत्तियों के कागजात जब्त; अंतरराज... Ketan Agarwal Murder Case: पुणे में रूह कंपाने वाली साजिश, 5,053 पन्नों की चार्जशीट में 'डेथ कैप मशर... Agra-Lucknow Expressway Accident: फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, इटावा DFO विकास नायक और उनके ड्राइव... Former IAS Divya Mittal: पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में एंट्री, बिना किसी दल के बनाएंगी अपना...
हरियाणा

करनाल की पॉक्सो अदालत का बड़ा फैसला, 10 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की सजा

करनाल (हरियाणा): हरियाणा के करनाल जिले से न्याय की एक मिसाल पेश करने वाला महत्वपूर्ण अदालती फैसला सामने आया है। 10 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म (अनैतिक कृत्य) करने के मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी बदलू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुनीत अरोड़ा की पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO Fast Track Special Court) ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। इस पूरे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 महत्वपूर्ण गवाहों ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही दर्ज कराई।

🏠 बहला-फुसलाकर घेर में ले जाकर किया कुकर्म, पीड़ित बच्चे ने दादी को सुनाई आपबीती

मामले की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि 12 मई 2020 को घरौंडा पुलिस थाने में पीड़ित बच्चे के पिता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, उनका 10 वर्षीय बेटा जो कक्षा छठी में पढ़ता है, 6 मई 2020 को पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बदलू के बहकावे में आ गया। आरोपी मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घेर (पशु बांधने के स्थान) में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने बच्चे को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी ने मासूम के साथ कई बार यह गलत कृत्य दोहराया, जिसके बाद भयभीत बच्चे ने अपनी दादी को पूरी आपबीती बताई।

⚖️ शिकायत करने पर उलटा लगाया चोरी का आरोप, पुलिस की कैंसिल रिपोर्ट के बाद पिता ने अदालत में लड़ी लड़ाई

पीड़ित बच्चे द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी दिए जाने के बाद जब उसका पिता आरोपी बदलू के घर शिकायत लेकर गया, तो दबंग परिजनों ने उल्टा पीड़ित बच्चे पर ही चोरी का मनगढ़ंत आरोप लगाकर गाली-गलौच की।

इस घटना के बाद पीड़ित के पिता ने घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत सौंपी थी, किंतु पुलिस ने मामले की गहनता से जांच किए बिना ही केस की कैंसिल रिपोर्ट (Cancellation Report) अदालत में दाखिल कर दी। हालांकि, पीड़ित पिता ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ अदालत में विरोध याचिका (Protest Petition) दायर की।

📜 पीड़ित मासूम के बयानों और 10 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे

पीड़ित पिता की विरोध याचिका का संज्ञान लेते हुए पॉक्सो अदालत ने मामले की नए सिरे से सुनवाई की और आरोपी बदलू को सम्मन जारी कर कोर्ट में तलब किया।

अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़ित बालक के साहसिक बयानों, चिकित्सीय साक्ष्यों (Medical Evidence) और 10 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हो गया। अदालत ने पुलिस की लापरवाही को दरकिनार करते हुए न्याय की रक्षा की और 80 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की कड़ी सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

Related Articles

Back to top button