धमतरी के मगरलोड में जमीन फर्जीवाड़े का भंडाफोड़: मृतक की जमीन बेचकर ₹40 लाख ठगने वाले 2 गिरफ्तार

धमतरी (छत्तीसगढ़): धमतरी जिले की मगरलोड थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के नाम दर्ज करीब साढ़े चार एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर बेचने और इसके एवज में 40 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इस सौदे को असली रूप देने के लिए मृतक के नाम से फर्जी ऋण पुस्तिका, पहचान पत्र और बैंक संबंधी जाली कागजात तैयार किए थे।
📄 मृतक के नाम दर्ज 4.5 एकड़ जमीन का किया सौदा, ₹40 लाख ऐंठे
धोखाधड़ी का पूरा घटनाक्रम और शिकायत:
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पीड़ित की शिकायत: गोबरा नवापारा निवासी सचिन बगानी ने मगरलोड थाने में विधिवत शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम सांगा में मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम दर्ज 4.5 एकड़ कृषि भूमि का सौदा आरोपी ठाकुर राम साहू ने किया।
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रकम की वसूली: मुख्य आरोपी ने खुद को जमीन का असली मालिक बताते हुए प्रार्थी से अलग-अलग किस्तों में नगद और चेक के जरिए कुल 40 लाख रुपये की मोटी रकम वसूल ली।
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जांच में खुली पोल: शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने मृतक के नाम से जुड़े बैंक खातों, ग्राहक आवेदन फॉर्म (CAF) और बैंक स्टेटमेंट की गहराई से जांच की, तो फर्जीवाड़े की पूरी परतें खुल गईं।
🕵️ फर्जी ऋण पुस्तिका और जाली पहचान पत्र बनाकर रचा षड्यंत्र
पुलिसिया तफ्तीश में सामने आए तथ्य:
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दस्तावेजों में हेराफेरी: जांच में पुष्टि हुई कि आरोपियों ने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर मृतक के नाम से फर्जी ऋण पुस्तिका, पहचान पत्र और जाली बैंक कागजात तैयार किए थे।
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सहयोगी की भूमिका: मुख्य आरोपी ठाकुर राम साहू ने अपने साथी जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र और जालसाजी को अंजाम दिया था।
📦 आरोपियों की निशानदेही पर जाली कागजात, चेक, मुहरें और नकदी बरामद
बरामदगी और कानूनी कार्रवाई का विवरण:
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सामग्री जब्त: पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी ऋण पुस्तिका, पहचान पत्र, 1 एटीएम कार्ड, 3 चेक, 2 रबर सील (मुहरें), लिखावट से जुड़ी डायरी और 5,200 रुपये नकद बरामद किए हैं।
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हैंडराइटिंग मिलान: मुख्य आरोपी के लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने लेकर जांच के लिए विशेषज्ञ (QD शाखा) भेजे जा रहे हैं।
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जेल भेजा गया: पुलिस ने ठाकुर राम साहू (37 वर्ष, निवासी सांगा, मगरलोड) और जितेन्द्र साहू (38 वर्ष, निवासी पोखरा, राजिम) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) सहित धोखाधड़ी और कूटरचना की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं।





