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सेबी ने जारी किए मेहुल चोकसी और गीतांजलि जेम्स के अकाउंट जब्त करने का आदेश

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स, उसके एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर धनेश सेठ तथा भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक एवं डीमैट खाते और लॉकर जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने इन सबसे पांच करोड़ रुपये वसूलने के लिए यह आदेश दिया है। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर है। पूंजी बाजार नियामक का कहना है कि उसने इन तीनों पर पांच करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था, जिसके भुगतान में ये विफल रहे। इसलिए इनके बैंक व डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।

ताजा आदेश के बाद अब इन खातों में जमा की इजाजत तो रहेगी लेकिन इनसे रकम की निकासी नहीं होगी। मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है और वह इस समय ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। सेबी ने गीतांजलि जेम्स, मेहुल चोकसी और धनेश सेठ को सूचीबद्धता समेत पूंजी बाजार के अन्य नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए इस वर्ष फरवरी में पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था

इन तीनों को 27 लाख रुपये ब्याज और एक हजार रुपये वसूली शुल्क मिलाकर 5.27 करोड़ रुपये से अधिक चुकाने थे। बीते दिनों सरकार ने बताया था कि अमेरिका में नीरव मोदी की तीन कंपनियों के खिलाफ जारी दिवाला प्रक्रिया के तहत पंजाब नेशनल बैंक को पहली किस्त में 24 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया था कि 2018 में पीएनबी ने मंत्रालय को अमेरिका में नीरव मोदी की कंपनियों के बारे में जानकारी दी थी। इन कंपनियों ने वहां न्यूयार्क के दक्षिणी जिले में दिवाला सुरक्षा के तहत याचिका दायर की थी लेकिन उन्‍हें सफलता नहीं मिली।

पंजाब नेशनल बैंक ने तब मंत्रालय से न्यूयार्क में दिवाला प्रक्रिया में मदद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद पीएनबी को उसके बकाए की वसूली के तौर पर 32.5 लाख डालर (24.33 करोड़ रुपये) की पहली किस्त हासिल हुई थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कहना था कि विदेश में कंपनी धोखाघड़ी के खिलाफ लड़ाई में 32.5 लाख डालर की इस पहली रकम का मिलना भारत सरकार के लिए अप्रत्याशित सफलता है। मंत्रालय की मानें तो सरकार ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों से धन नि‍कालने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की है।

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