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इस राज्य में मॉब लिंचिंग करने वालों की खैर नहीं, इतने साल के लिए जाएंगे सीधा जेल

कभी गाय के नाम पर तो कभी भगवान के नाम पर हो रही मॉब लींचिंग से भीड़ द्वारा मार- मार के कईयों की जाने चली गई हैं। गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत खुद को गोरक्षक बताकर हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये संशोधित विधेयक विधान सभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराना चाहती है। अगर विधेयक पारित होता है तो मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों के लिए अलग से कानून बन जाएगा।

यहां जाने मॉब लींचिंग पर अभी क्या है कानूनः  मध्य प्रदेश में अभी जो कानून लागू है, उसके तहत गोवंश की हत्या, गोमांस रखने और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक है। इसमें गोवंश के नाम पर हिंसा या मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं है। संशोधन के बाद अब कोई व्यक्ति गोवंश का वध, गोमांस और गोवंश का परिवहन, मांस रखना या सहयोग करना या इसके अंतर्गत कोई हिंसा या क्षति नहीं करने पर पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। झारखंड देश का इकलौता राज्य नहीं है जहां मॉब लिंचिंग की घटना हुई हो। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में कई लिंचिस्तान बन गए हैं। इनमें प्रमुख हैं – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। मॉब लिंचिंग में देश में जितने लोग मारे गए उनमें से 7 फीसदी महिलाएं भी हैं।

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