मॉब लिंचिंग मेे मारे गए पहलू खान के खिलाफ 2 साल बाद चार्जशीट दायर, बेटों का नाम भी शामिल

राजस्थान पुलिस ने दो साल पहले गौ रक्षकों की भीड़ द्वारा मारे गए डेयरी किसान पहलू खान के खिलाफ गौ तस्करी के आरोप में चार्जशीट दायर कर दी है। मवेशियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले पिक-अप ट्रक के मालिक का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल है।
पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है। बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को अलवर में खान दो बेटे के साथ मवेशियों को गाड़ी से लेकर जा रहे थे, तभी गोरक्षकों की भीड़ ने पीट-पीटकर उन्हे मार डाला था। इस घटना के वक्त राज्य में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट तैयार की गई थी।
29 मई, 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद ने इस चार्जशीट का विरोध जताते हुए कहा कि हमने अपने पिता को पहले ही खो दिया और अब हम पर गौ तस्करों के आरोप लगाए गए हैं। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान में नई कांग्रेस सरकार हमारे खिलाफ मामले की समीक्षा करेगी और वापस लेगी, लेकिन अब हमारे खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।