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दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर लगाई रोक, काम पर लौटने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक लगाते हुए उन्हें काम पर लौटने के लिए कहा गया हैं। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा ये आदेश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने नर्सों से कहा कि वो अगली सुनवाई तक अपने काम पर लौट जाएं। एम्स अधिकारियों ने कोर्ट में बताया कि यूनियन की शिकायतों और मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. यानी अब कोर्ट के आदेश के बाद नर्सों को अपने काम पर वापस लौटना होगा।

इससे पहले नर्स संघ अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया, जबकि AIIMS के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। उनकी मांगों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना भी शामिल है।

वहीं कोरोना महामारी के बीच नर्सों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। कई वार्ड में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। AIIMS निदेशक ने नर्सों से वापस काम पर लौटने की अपील की है। AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को ‘‘अनुपयुक्त एवं दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। गुलेरिया ने एक भावुक संदेश में कहा कि मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर नहीं जाएं और जहां तक नर्सों की बात है उनके संदर्भ में हमारी गरिमा को शर्मिंदा नहीं करें।
उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि वापस आएं और काम करें और इस महामारी से निपटने में हमारा सहयोग करें। हड़ताल पहले 16 दिसंबर से शुरू होने वाली थी। गुलेरिया ने कहा कि नर्स संघ ने 23 मांगें रखी थीं और AIIMS प्रशासन तथा सरकार ने उनमें से लगभग सभी मांगें मान ली हैं। उन्होंने कहा कि एक मांग मूल रूप से छठे वेतन आयोग के मुताबिक शुरुआती वेतन तय करने की असंगतता से जुड़ी हुई है।

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