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पूर्व गृहमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज प्रकरण खारिज

बिलासपुर। कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक व पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले को चुनौती देेने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने कंवर के पक्ष में फैसला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण को निरस्त करने का आदेश दिया है।

विधानसभा चुनाव 2013 में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप लगाया गया कि मतदान के 24 घंटे पहले ननकीराम व उनके समर्थक अपने चुनाव चिन्ह वाला पंपलेट व बिल्ला बांटकर प्रचार कर रहे थे। जबकि उनका यह कृत्य आचार संहिता का उल्लंघन है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस की टीम को गांव भेजा। इस दौरान भाजपा का बिल्ला वगैरह जब्त किया। इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 126 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। कोरबा की अदालत ने अगस्त 2015 को आरोप तय करते हुए उनके विस्र्द्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।

इस पर कंवर ने अधिवक्ता सुमेश बजाज के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही मामले में शासन से जवाब भी मांगा था।

सभी पक्षों की बहस के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने पिछले दिनों अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर फैसला सुना दिया है। जस्टिस अग्रवाल ने ननकी कंवर के खिलाफ तय आरोप और सभी अपराधिक प्रकरणों को निरस्त कर दिया है।

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