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आपकी ज्वैलरी शुद्ध है या नहीं ऐसे करें चेक, हॉलमार्किंग की जांच भी है जरूरी

नई दिल्ली। ज्वैलरी की गलत बिक्री न हो इसलिए सरकार ने 16 जून से सभी ज्वैलर्स को हॉलमार्क वाली ज्वैलरी बेचने को कहा है। कई बार, जौहरी यह कहते हुए आभूषण बेचते हैं कि यह 22 कैरेट का है, लेकिन वास्तविकता में यह कम शुद्धता का हो सकता है। लेकिन, अगर कोई जौहरी चाहे तो हॉलमार्किंग की फर्जी जानकारी भी दे सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गहनों पर हॉलमार्किंग वास्तविक है, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।

हॉलमार्क शुद्धता का प्रमाण है। जौहरी हॉलमार्किंग केंद्रों (AHC) से हॉलमार्क का प्रमाणपत्र ले सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) इन केंद्रों को मान्यता देता है। जौहरी को अपना माल हॉलमार्क करवाने के लिए बीआईएस से लाइसेंस भी लेना होगा। हॉलमार्क वाले गहनों का एक टुकड़ा आपको सोने की शुद्धता बताता है, चाहे वह 18 कैरेट का हो, 20 कैरेट का या 22 कैरेट का। आभूषण खरीदते समय, आपको हॉलमार्क वाले आभूषणों पर तीन निशान दिखाई देंगे- शुद्धता, परख या हॉलमार्किंग केंद्र का पहचान चिह् और जौहरी का पहचान चिह्/संख्या।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई जानकारी सही है, हमेशा BIS रजिस्टर्ड जौहरी से ही खरीदारी करें। आप जौहरी से BIS लाइसेंस दिखाने के लिए भी कह सकते हैं। अगला काम बिल की जांच करना है। नियमों के अनुसार जौहरी को हॉलमार्किंग शुल्क की जानकारी अलग से देनी होती है। AHC ₹35 प्रति पीस का शुल्क लेता है।

नियम के मुताबिक, बिल या चालान में प्रत्येक वस्तु का विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट में शुद्धता और सुंदरता और हॉलमार्किंग शुल्क अलग-अलग होना चाहिए।

यदि आप अब भी अनिश्चित हैं, तो आप किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त एएचसी से अपने आभूषणों की जांच करवा सकते हैं। केंद्र प्रायोरिटी बेसिस पर उपभोक्ताओं के आभूषणों की जांच करते हैं। जांच के बाद एएचसी एक रिपोर्ट जारी करेगा। यदि आभूषण बिल में बताई गई शुद्धता से कम शुद्धता का है, तो एएचसी, जिसने प्रारंभिक प्रमाणीकरण किया था, को उपभोक्ता की फीस वापस करनी होगी। आप रिपोर्ट के साथ अपने जौहरी से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में वह ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी है।

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