ब्रेकिंग
₹657 करोड़ के IDFC बैंक घोटाले में गिरफ्तार पूर्व IAS पंकज अग्रवाल का दावा—'न कभी रिश्वत मांगी, न ली... लाडवा में बोले CM नायब सिंह सैनी—'सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिली राहत, गरीबों के द्वार पहुंच रही ... 'आंदोलन के पहले ही दिन इस्तीफा देना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान', इंदौर में बोले कैबिनेट मंत्री कैलाश ... उर्मिला सैनी हत्याकांड में नया मोड़: गंजबासौदा में बिना सिर वाले धड़ के बाद अब मिला मानव सिर, पुलिस ... एमपी में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब न्यूनतम 70% अंक वाले टॉपर ही होंगे पा... Indore Jalud Solar Plant Capacity Expansion: इंदौर नगर निगम की बड़ी तैयारी! जलूद सोलर प्लांट की क्षम... इंदौर के चंदन नगर में दर्दनाक हादसा, हाथी को गुड़ खिला रहे ऑटो चालक को हाथी ने कुचला; हुई मौत पन्ना में 3 माह की मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत, परिजनों ने टीकाकरण में लापरवाही का लगाया गंभीर आरोप ओंकारेश्वर हादसे पर सीएम मोहन यादव का सख्त रुख, बोले—'लापरवाह अधिकारी होंगे निलंबित, दोषी पाए जाने प... निवाड़ी में 4 दिन से लापता युवक की कुएं में मिली लाश, कॉल डिटेल और खरोंच के निशानों से सुलझी हत्याका...
देश

पुरानी पेंशन योजना लागू करने याचिका, हाई कोर्ट ने अभ्यावेदन का निराकरण करने दिए निर्देश

बिलासपुर। पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का चार सप्ताह में निराकरण करने का आदेश दिया है। रायगढ़ के केलोविहार चक्रधर नगर निवासी लीलादेवी महंत इंदिरा गांधी कल्या प्राथमिक विालय में शिक्षक हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

इसमें बताया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1991 में शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। इस बीच उनका शिक्षा विभाग में संविलयन किया गया। फिर उन्हंे सहायक शिक्षक बनाया गया। इस बीच शासन ने नई पेंशन योजना लागू कर दिया और उनके वेतन से पेंशन की राशि कटौती शुरू कर दी। याचिका में बताया गया है कि नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई थी। लेकिन, विभाग द्वारा उनकी सहमति के बिना ही उनके वेतन से नई पेंशन योजना के तहत राशि कटौती की जा रही है।

याचिका में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ में हुई। इससे पहले कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर चार माह के भीतर निराकरण किया जाए और याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन योजना देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

Related Articles

Back to top button