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दल बदल कानून के तहत कर्नाटक के 14 बागी विधायक अयोग्य करार

बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जद (एस) के 14 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत रविवार को अयोग्य करार दे दिया।

रमेश कुमार ने जद (एस) के तीन विधायकों समेत 14 बागी विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही अयोग्य विधायकों की संख्या बढ़कर 17 हो गयी है। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कांग्रेस के दो और एक निर्दलीय विधायक को अयोग्य करार दिया था।

इन विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद 225 सदस्यीय विधानसभा में कुल 208 सीटें बची रह गयी हैं। राज्य में 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार गिरने के बाद सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और पार्टी को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। a

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