अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को SC में चुनौती, कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अनुच्छेद 370 पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कब होनी है, इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसला लेंगे।
इस दौरान कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक सवाल भी पूछा। अदालत ने पूछा कि क्या UN हमारे संविधान में किए गए बदलाव पर रोक लगा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है और साथ ही अनुच्छेद 370 को कमजोर किया है। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस फैसले को अंसवैधानिक बताया था। गुरुवार को जब ये मामला जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने आया तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और कह दिया कि वह इस मामले की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने उठाएंगे। वही इस मामले की लिस्टिंग करेंगे।
इस दौरान वकील ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना चाहता है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जाता है तो क्या वह भारत के संविधान में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है? इस पर वकील ने कहा है कि ऐसा नहीं है। अदालत में जो याचिका दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि सरकार ने धारा 367 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी की है और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस याचिका के अलावा एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने की मांग की गई है।