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मध्यप्रदेश

महादेव पानी क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपियो को 20-20 साल की जेल 

भोपाल। राजधानी भोपाल के नजदीक स्थित पर्यटन स्थल महादेव पानी क्षेत्र मे नाबालिग छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की सनसनीखेज घटना में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोनो मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सहित 90 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना रायसेन जिले के उमरावगंज इलाके के पर्यटन स्थल महादेव पानी में चार साल पहले 7 अप्रैल 2019 की है। जानकारी के अनुसार भोपाल की रहने वाली नाबालिग बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक से उमरावगंज थाना अंतर्गत स्थित पिकनिक स्पॉट महादेव पानी घूमने गई थी। छात्रा ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया था कि शाम को लौटते समय चार युवकों ने उन्हें रोक लिया और उसके दोस्त को डरा धमकाकर छात्रा को थाने ले जाने का कहते हुए जंगल के भीतर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। गैगं रेप के बाद आरोपियों ने छात्र-छात्रा से मोबाइल और पर्स छीन कर उन्हें घटना कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में चारों आरोपी छात्रा को रोड पर छोड़कर अपने एक अन्य साथी की मदद से फरार हो गए। किसी तरह से छात्रा भोपाल पहुंची, और परिवार वालो को सारी बात बताई। दूसरे दिन 8 अप्रैल को परिवार वाले पीड़ित छात्रा को लेकर गोविन्दपुरा थाने पहुंचे बाद में खरबई चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमो ने जॉच शुरु की, छात्रा द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर बिलारखोह निवासी माखन आत्मज गणेशराम गुर्जर (22), शिवनारायण आत्मज गोरेलाल गुर्जर (22) सहित उसके अन्य साथियों के बारे में पुलिस को घटना से संबधित सुराग हाथ लगे। आगे की कार्यवाही में जब चारों सदेंही आरोपियों की गैंगरेप की शिकार छात्रा और उसके साथी ने पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस ने सरगर्मी से उनकी धरपकड़ प्रयास शुरु कर दिये, और छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी माखन और शिवनारायण को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारते हुए वारदात में दो और साथियो के शामिल होने तथा घटना में एक अन्य युवक द्वारा मदद करने की बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने गैग रेप के मुख्य आरोपी भूरा खां पिता अजीज निवासी सुना रोड थाना सलामतपुर और जगदीश पिता लालाराम अहिरवार निवासी ऊघर थाना गंज बसौदा जिला विदिशा को भी दबोच लिया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने भूरा खां और जगदीश को 20-20 साल की जेल के साथ ही दोनों आरोपियों पर 90 हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक ने की।

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