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पंजाब

पंजाब के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, बदल गए हैं कुछ Rules, पढ़ें…

पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, अगर आप FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके  लिए ये खास खबर है। दरअसल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag के नियमों में बड़ा बदलाव किया है,  जो  17 फरवरी से  लागू हो  चुके है। नए  नियमों के तहत यदि आपने टोल प्लाजा पर पहुंचकर रिचार्ज किया, तो आपका टैग Blacklist हो सकता है, और आपको Double Toll चुकाना पड़ेगा।  आईए,  एक नजर  डालते हैं,  नए Rules परः-

इस  Time नहीं कर सकेंगे Recharge
टोल बूथ पार करने के तुरंत बाद FASTag रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। वाहन चालकों को कम से कम 10 मिनट इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे रिचार्ज कर सकेंगे।

भरना पड़ेगा दोगुना Toll
अब FASTag रिचार्ज टोल बूथ पर पहुंचकर करने पर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। NPCI के नए नियमों के मुताबिक, FASTag को टोल से कम से कम 60 मिनट पहले रिचार्ज करना जरूरी होगा। यदि आपने टोल बूथ पर पहुंचकर या उससे कुछ ही मिनट पहले रिचार्ज किया, तो यह उस बूथ पर काम नहीं करेगा, और आपको कैश में दोगुना टोल भरना पड़ेगा।

कब ब्लैकलिस्ट होता है FASTag?
कम बैलेंस होने पर: यदि आपके FASTag में बैलेंस नहीं है, तो यह ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
KYC अधूरी होने पर: अगर आपका KYC अपडेट नहीं है, तो भी FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है।
देर से रिचार्ज करने पर: यदि आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो चुका है, और आपने 10 मिनट के भीतर रिचार्ज किया, तो आपसे दोगुना शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कैसे Active करें FASTag?
-परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ई-चालान स्टेटस चेक करें।
-रजिस्टर्ड वाहन नंबर दर्ज करें और FASTag की स्थिति देखें।
-यदि डिएक्टिव है, तो पहले रिचार्ज करें और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।
-payment verification करें और कुछ समय बाद आपका FASTag एक्टिव हो जाएगा।

नए नियमों के साथ रहें Update
इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें कि आपका FASTag समय पर रिचार्ज हो ताकि टोल प्लाजा पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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