ब्रेकिंग
Singrauli: प्रेमिका की शादी कहीं और तय हुई तो 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी, 4 घंटे तक चला 'शोले'... Chhindwara Fire: छिंदवाड़ा की पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, 1 किमी दूर से दिखे धुएं के गुबार; 11 दमकलें... Satna News: हाईकोर्ट से जमानत मिली पर घरवाले नहीं ले जाना चाहते साथ; सतना जेल में अपनों की राह देख र... जबलपुर पहुंचे CM मोहन यादव का बड़ा दावा: 'अगर सुभाष चंद्र बोस के हाथ में होती कांग्रेस की कमान, तो क... Gwalior News: ग्वालियर में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का पर्दाफाश; मानसिक रूप से कमजोर युवक से शादी कर 2 ल... Mandala Crime: शादीशुदा प्रेमिका के घर पिस्टल लेकर घुसा सनकी आशिक, दुष्कर्म के बाद पुलिस की गाड़ी को... टी20 वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी! नागपुर में जीत के बाद भी क्यों डरे हुए हैं भारतीय फैंस? फील्डिं... Gaza Peace Deal: हमास छोड़ेगा हथियार और लड़ेगा चुनाव! अमेरिका के साथ हुई ऐतिहासिक डील, फिलिस्तीन की ...
पंजाब

पंजाब में लग गई नई पाबंदी! सुबह 7 बजे के बाद…

बरनाला: जिला मजिस्ट्रेट बरनाला टी. बेनिथ ने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा है कि दुकानदार शहर के सदर बाज़ार, फरवाही बाज़ार, हंडियाया बाज़ार और कच्चा कॉलेज रोड/पक्का कॉलेज रोड पर किसी भी प्रकार का सामान अपनी दुकान की सीमा से बाहर न रखें। सदर बाज़ार में किसी भी प्रकार का चार पहिया वाहन प्रवेश न करे और बाज़ार में प्रवेश से पहले ऐसे वाहनों की पार्किंग बरनाला रेलवे स्टेशन की पार्किंग में की जाए।

उन्होंने आदेश में कहा कि फरवाही और हंडियाया बाज़ार में चार पहिया वाहनों की पार्किंग सिर्फ निर्धारित पार्किंग लाइनों के अंदर ही की जाए। सभी बाज़ारों में लोडिंग वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, टेंपुओं, टाटा 407 और भारी ट्रकों का प्रवेश केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही मान्य होगा। दिन के अन्य समय में इन वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों पर भी पूर्ण पाबंदी
एक अन्य आदेश के तहत उन्होंने जिले में बिना अनुमति ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थलों, आम नागरिकों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, ऑर्केस्ट्रा और ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आम लोगों, मानसिक रोगियों और बच्चों की सेहत व पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है। पंजाब इंस्ट्रूमेंट (नियंत्रण अधिनियम ध्वनि प्रदूषण) 1956 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता। जिस किसी मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट या आम व्यक्ति को लाउडस्पीकर का प्रयोग करना हो, उन्हें संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ये आदेश 15 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

Related Articles

Back to top button