ब्रेकिंग
Maharashtra Rain Havoc: महाराष्ट्र में बारिश बनी काल, लापरवाही के चलते 9 लोगों की दर्दनाक मौत; जानें... How to Get Glass Hair: कोरियन हेयर केयर रूटीन से पाएं स्मूथ, शाइनी और हेल्दी बाल; जानें आसान तरीका Women's T20 World Cup 2026 Final: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग, जानें विजेता टीम को म... Bollywood News: अक्षय कुमार की कमाई का नया जरिया, मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचकर कमाए भारी मुना... Mental Health Crisis: युद्ध के मैदान से लौटे सैनिकों में PTSD का खतरा, इजराइल में 1 लाख तक पहुंच सकत... Crude Oil Prices: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पेट्रोल-डीजल पर असर, सरकार ने साफ की स्थिति WhatsApp, Telegram & Signal News: यूजरनेम फीचर पर बढ़ी सरकार की सख्ती, फ्रॉड के डर से मांगा जवाब Budh Margi 2026: 25 जुलाई को बुध अपनी ही राशि में होंगे मार्गी, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधा... Benefits of Oats: ओट्स खाने के जबरदस्त फायदे, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर नाश्ते के लिए अपनाएं ये तरीक... Etah Road Accident: एटा में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी बस को कंटेनर ने मारी टक्कर; 5 की मौत, ...
देश

UP में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्‍त, कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो लगेगा भारी जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपये तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। कैबिनेट से नियमावली पास होने के बाद यह सभी 707 नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए अलग-अलग धनराशि तय की गई है। खाली पड़े प्लाट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये तक दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले व सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी दंड देना होगा। इसी प्रकार यदि चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

सड़क या पार्क में मलबा फेंका तो तीन हजार जुर्माना

सड़क, पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण व ध्वस्तीकरण का मलबा फेंका तो बड़े शहरों में तीन हजार रुपये जुर्माना देना होगा। छह लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में 2500, नगर पालिका परिषद में 1500 व नगर पंचायतों में एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

भंडारे व लंगर में कचरे का डिब्बा नहीं रखा तो दो हजार जुर्माना

भंडारे व लंगर में यदि कचरे का डिब्बा नहीं रखा गया तो दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। छह लाख से कम की आबादी वाले नगर निगमों में 1500, नगर पालिका परिषद में 1200 व नगर पंचायतों में एक हजार रुपये दंड लगेगा। इसी प्रकार नदियों में मानव शव या पशुओं के शव निस्तारित करने पर 500 से लेकर तीन हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान रखा गया है। नियमावली में मकान, दुकान, स्कूल, अस्पताल, आफिस, रेस्तरां, होटल, शा¨पग मॉल, सिनेमा हाल, पेट्रोल पंप व छात्रावास आदि सभी का यूजर चार्ज तय किया गया है।

Related Articles

Back to top button