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घर में मिली नशीली दवाएं और शराब, कोर्ट ने सुनाई 12 साल कैद की सजा

रायपुर: विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर में नशीली दवाएं और शराब निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध रूप से रखने वाले जतिन आकाश सिंह को 12 साल के सश्रम कारावास एवं एक लाख 30 हजार रुपये से दंडित किया। अभियोजन की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने बताया कि-घटना 11 अप्रैल 2020 की है। खम्हारडीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपित ने अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाएं एवं शराब बेचने के लिए अपने घर में रखी हैं।

पुलिस ने घर में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कप सिरफ और नशीली टेबलेट जब्त की गईं। इसके अलावा शराब और देशी कट्टा-पिस्टल और चार नग कारतूस भी अवैध रूप से उसके पास पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

यह रहा फैसला

विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया-आरोपित जतिन आकाश सिंह को धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया। धारा 21 (ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत छह माह के सश्रम कारावास छह माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।

शहर में बिक रहीं नशीली टेबलेट

राजधानी पुलिस ने नशे के खिलाफ आपरेशन क्लीन चला रखा है। जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों से नशीली टेबलेट बेचने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा। इसके बाद भी शहर में नशीली टेबलेट बिक रही हैं। पुलिस मुख्य सरगना तक नहीं पहुंच पाती। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से लाकर राजधानी समेत दूसरे जिलों में खपाया जा रहा।

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