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किशोरी को भगाकर किया दुष्कर्म, आरोपित को 10 साल कैद

बिलासपुर। काम में जाने के लिए निकली किशोरी को उसके प्रेमी युवक भगाकर ले गया। फिर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म भी किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो ने आरोपित युवक को दस साल कैद एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी छठवीं कक्षा तक पढ़ी है। इसके बाद वह घर का काम करने के साथ ही साफ-सफाई व बर्तन धोने का काम करने लगी। घटना 28 दिसंबर 2019 की है। किशोरी सुबह करीब दस बजे अपने घर से काम करने जा रही थी। तभी रास्ते में इमलीभाठा महुआपारा निवासी आजा कोसले पिता दुखीराम कोसले (21) उसे बहला कर भगाकर ले गया। इधर, काम करने निकली बेटी शाम तक घर नहीं पहुंची, तो परेशान पिता ने उसकी खोजबीन शुरू की।

फिर उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। तब यह भी नहीं पता था कि युवक उसे भगाकर ले गया है। पुलिस ने 29 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की पतासाजी की। इस बीच आरोपित उसे अपने घर में रखा था। पुलिस ने किशोरी व आरोपित को पकड़ लिया।

इस दौरान किशोरी का बयान दर्ज किया गया, तब उसके साथ दुष्कर्म होने का राज खुला। लिहाजा, पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 366 के साथ ही 376 व पाक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण चला। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दस साल कैद व एक हजार स्र्पये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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