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हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई पर बोला सुप्रीम कोर्ट- सही वक्त आने पर हम दलीलें जरूर सुनेंगे…अभी इंतजार कीजिए

हिजाब मामले पर छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसमें उन्हें परिसरों में धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देने के लिए कहा गया था। छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और उचित समय पर दलीलें सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को उचित समय पर उठाएगा लेकिन अभी तुरंत हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए अभी यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास है। बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों से कहा था कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य में शांति और सौहार्द का बने रहना बहुत जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं की क्लासें शुरू करने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज खोलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

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