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मध्यप्रदेश

आयोग के हस्तक्षेप से अतिक्रमण हटाया गया

आगर-मालवा   मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से प्रशासन द्वारा एक आवेदिका की शिकायत स्थल से अतिक्रमण हटा लिया गया है। मामला आगर-मालवा जिले का है। आयोग के प्रकरण क्रमांक 3642/आगर-मालवा/2021 के अनुसार लक्ष्मणपुरा, वार्ड नं 12, अजा बस्ती, आगर-मालवा निवासी आवेदिका श्रीमती लीलाबाई पत्नी बाबूलाल ने आयोग को आवेदन दिया कि उसके पड़ोसी प्रभुलाल द्वारा अवैधानिक रूप से सरकारी रास्ते पर निर्माण कार्य कर लिया गया है। पक्के मकान पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का आहरण करके अवैध भवन निर्माण किया गया है। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी लिखकर आयोग से न्याय दिलाने का अनुरोध किया। आयोग ने मामला दर्ज कर कलेक्टर आगर-मालवा से प्रतिवेदन मांगा। अंततः कलेक्टर आगर-मालवा ने आयोग को प्रतिवेदन दिया कि आवेदिका की शिकायत की जांच परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, आगर-मालवा से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में उन्होंने बताया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगर-मालवा द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये स्थल पर किये गये अवैध अतिक्रमण को पूर्णतः हटा दिया गया है। चूंकि आवेदिका की समस्या का समाधान हो चुका है, अतः आयोग में प्रकरण की कार्यवाही अब समाप्त कर दी गई है।

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