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INX केस: सुनवाई के समय कटघरे में खड़े रहे चिदंबरम, कुर्सी देने पर बोले- नो थैंक्स

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को वीरवार को 5 दिनों के लिए सी.बी.आई. की हिरासत में सौंप दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सी.बी.आई. को चिदंबरम की मैडीकल जांच नियमों के मुताबिक करवाने को कहा। अदालत ने सी.बी.आई. हिरासत के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को उनसे प्रत्येक दिन आधे घंटे तक मुलाकात करने की इजाजत दी। न्यायाधीश ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि पुलिस हिरासत उचित है। सी.बी.आई. की दलीलों को मानते हुए उन्होंने चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सी.बी.आई. के रिमांड में दे दिया। विशेष न्यायाधीश ने सी.बी.आई. और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। बता दें कि चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था।

चुटकी ली, बोले-मुझे लगा बड़ा कोर्ट रूम होगा 
कोर्ट में चिदंबरम ने सी.बी.आई. अधिकारियों से चुटकी लेते हुए कहा कि यह कोर्ट रूम तो बहुत छोटा है। मुझे बड़े कोर्ट रूम की उम्मीद थी। क्या कोर्ट के सभी कोर्ट रूम छोटे हैं। इस पर सी.बी.आई. अधिकारियों ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के सभी कोर्ट रूम छोटे हैं जिसके बाद चिदंबरम मुस्कराते रहे।

बैठने कोबोला तो कहा, ‘‘नो थैंक्स’’
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पी. चिदंबरम को बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की तो नो थैंक्स कहते हुए उन्होंने बैठने से इंकार कर दिया। चिदंबरम को कोर्ट में सवा 3 बजे लाया गया था। वरिष्ठ वकीलों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी नलिनी और पुत्र कार्ति भी आई.एन.एक्स. मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू अदालत परिसर पहुंचे।

कोर्ट में बोले चिदंबरम-हर सवाल का दिया जवाब 
पी. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें बोलने देने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विरोध के बाद भी उन्हें बोलने का मौका मिला। चिदंबरम ने कहा कि कृपया आप सवालों और जवाबों को देखिए। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैंने जवाब न दिया हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरा बाहर कहीं कोई खाता है, मैंने कहा-नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेश में कोई खाता है, मैंने कहा-हां। उल्लेखनीय है कि पी.चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सी.बी.आई. ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी।

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