फार्म डीपीटी-3 भरें नहीं चुकाना पड़ेगी पेनाल्टी

ग्वालियर। आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है, जो भी लोग रिटर्न भरने में पीछे रह गए हैं, वह आज अपना रिटर्न दाखिल करा लें। खासकर वे लोग जिन्होंने ऋण ले रखा है वह डीपीटी-3 फार्म जरूर जमा करें। डीपीटी -3 फार्म उन कंपनियों के लिए आवश्यक है, जो विदेशी बैंकों या अन्य कंपनियों से जमा प्राप्त करती हैं। यह उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है, जिन्हें धारा 92 या 115 जेबी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अंकुर गर्ग कंपनी सेक्रेटरी के मुताबिक अगर कोई कंपनी विदेशी बैंकों से जमा या ऋण प्राप्त करती है, तो उसे आइआरएस के साथ यह फार्म भरना होगा। यदि आपकी कंपनी ने ऋण लिया है तो आप भी यह सुनिश्चित करें कि डीपीटी फार्म-3 जमा किया गया है या नहीं। यदि कंपनी ने किसी भी प्रकार का जमानती ऋण या गैर जमानती ऋण किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी ने उसके डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिश्तेदारों अथवा ई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लिया है, तब आपको फार्म भरना आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी ने किसी सदस्य से ऋण व ग्राहक से एडवांस लिया है तो इस फार्म को भरना जरूरी है। फार्म को भरते वक्त सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी ने इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऋण रूप में पैसा तो नहीं लिया है यदि पैसा लिया है तो उक्त ऋण रूपी पैसे को डिपोजिट की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इस फार्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि अंतिम तिथि में भी आप फार्म जमा नहीं कर सके तो आपको 12 गुना ज्यादा पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।