ब्रेकिंग
दलबदल कानून की व्यावहारिक कमजोरी: लोकसभा में लटकीं अयोग्यता याचिकाएं; सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने के नि... क्या भारत की राजनीति पलट देगी जेन जी? 38 करोड़ युवा वोटरों को साधने में जुटीं पार्टियां, जानें चुनाव... गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हंगामा: पैलेट गन और लाठीचार्ज पर तकरार जर्जर स्कूलों पर सरकारों का बड़ा फैसला: राजस्थान में ₹12,500 करोड़ और UP में ₹604 करोड़ का बजट, जेन ... डूंगरपुर: सत्तु देवकी स्कूल में भरभराकर गिरी कमरे की छत, 120 बच्चे थे मौजूद; बंद कमरा होने से टला बड... रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: DRDO की पारंपरिक मिसाइल तकनीक भारतीय उद्योगों को होगी ट्रांसफर मुंबई में ऑटो चालकों की मराठी परीक्षा पर नया विवाद: 'सिलेबस से बाहर के सवाल पूछ रहा RTO', यूनियन ने ... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की स्कूल में हिजाब पहनने की याचिका: फैसले को चुनौती देगा AIMPLB; कोर्ट बो... सिंगरौली में फायर ब्रिगेड के पानी से धोई गई BJP विधायक की गाड़ी: कमिश्नर आवास का वीडियो वायरल, सवालो... कानपुर में कूड़े के ढेर से एक्सपायरी टॉफी-चॉकलेट लूटने की मची होड़: वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य व...
देश

सुप्रीम कोर्ट का HC को निर्देश, इसी शुक्रवार को करें दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई

नई दिल्लीः दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई इसी शुक्रवार को करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने की मांग वाली 10 दंगा पीड़ितों की याचिका को भी हाईकोर्ट के पास भेज दिया। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हिंसा पर 13 अप्रैल में सुनवाई होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि अप्रैल से पहले ही इस मामले पर सुनवाई हो।

बता दें कि दिल्ली हिंसा में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कार्यकर्त्ता हर्ष मंदर के खिलाफ घृणा भाषण के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान मंदर के कथित भाषण का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने विधि अधिकारी से याचिका दायर करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कथित नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली दंगा पीड़ित की याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई करने को कहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button