ब्रेकिंग
Transgender Persons Amendment Act 2026: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स में चल रही कार्यवाही पर लगाई रो... TMC Leader Sumit Roy: अभिषेक बनर्जी के करीबी सुमित राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी; जमीन घोटाले मे... Rahul Gandhi's Gen Z Mission: 40 करोड़ युवाओं को साधने की तैयारी; राहुल गांधी का क्या है नया सियासी प... Punjab Drugs Row: नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार की मुहिम; केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा- 'पंजाब... Noida Airport Historic Flight: जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान; जमीन देने वाले किसानों ने भरी लखनऊ के लिए... Rahul Gandhi Kota Rally: कोटा से राहुल गांधी शुरू करेंगे राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन; 'शिक्षा बचाओ-भव... Jaipur News: शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप्के को जड़े थप्पड़; मचा हड़कंप Bareilly News: चाइनीज मांझे का कहर; गन्ना मंत्री के भतीजे की गर्दन कटी, फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा Bikaner Road Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा; कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, एक गंभी... UP Assembly Election 2027: यूपी चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में हलचल; ओवैसी की शर्त पर कांग्रेस और सप...
पंजाब

Amritsar News: अमृतसर में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, ADA ने वडाला भिट्टेवड्ड में की बड़ी कार्रवाई

अमृतसर: पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों पर जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने न्यू मैपल सिटी, आर.टी. इन्क्लेव (एक्सटेंशन) और एकम गार्डन के सामने बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

📜 नोटिस के बाद भी जारी था निर्माण: 14 मई को प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन

जिला टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले इन कॉलोनियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कॉलोनी मालिकों ने विकास कार्य जारी रखा, जिसके बाद 14 मई 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि न्यू मैपल सिटी और आर.टी. इन्क्लेव के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन बार-बार अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिसे अब फिर से तोड़ दिया गया है।

⚖️ सख्त कानून की चेतावनी: 5 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की हो सकती है कैद

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में 2024 में हुए संशोधन के अनुसार अब अवैध कॉलोनियां काटने वालों की खैर नहीं है। दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इस मामले में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को भी लिखित रूप में भेज दिया गया है।

📢 एडीए की जनता से अपील: केवल मंजूरशुदा कॉलोनियों में ही करें निवेश

एडीए प्रशासन ने आम जनता से विशेष अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी पुड्डा (PUDA) विभाग से मंजूरी की जांच जरूर कर लें। उन्होंने कहा कि लोग केवल मंजूरशुदा प्रोजेक्ट में ही अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें, ताकि भविष्य में उन्हें ध्वस्तीकरण या किसी अन्य कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेगा।

Related Articles

Back to top button