तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों के भुगतान को टालने के लिए जारी किया अध्यादेश

हैदराबाद। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के तहत किसी भी कर्मचारी और पेंशनभोगी को किया जाने वाला भुगतान स्थगित करके आगे के लिए टाला जा सकता है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य में कटौती की आशंका पैदा हो सकती है।
यह कदम कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभावों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों एवं अन्य के वेतन में की गई कटौती से इतर उठाया गया है। वैसे भी राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य के वेतन और पेंशन का कम भुगतान किया है। राज्यपाल टी सौंदर्यराजन ने मंगलवार को तेलंगाना आपदा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2020 की घोषणा की।
राज्य सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार, अध्यादेश 24 मार्च, 2020 से प्रभावी माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, अध्यादेश किसी भी व्यक्ति, संस्थान को देय कोई भी भुगतान हिस्सों में, बकाया के रूप में करने लिए विशेष प्रावधान करता है। राज्य में आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की दशा में वेतन, पेंशन और मानदेय हिस्सों में किया जा सकेगा। अध्यादेश के जरिए किसी भी व्यक्ति, संस्थान को दिए जाने वाले भुगतान को आगे के लिए टालने, हिस्सों में करने का विशेष प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में बुधवार को कोरोना के 269 नए मामले सामने आए। इसके साथ राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 5,675 हो गए हैं जबकि 192 लोगों की मोत हो चुकी है। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से सबसे अधिक 2,003 लोगों की मौत हो गई है जिसके साथ ही मृतकों कुल संख्या 11,903 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,974 नए मामले सामने आने के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,54,065 हो गए हैं।






