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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 9 महीने के भीतर आना चाहिए बाबरी मस्जिद पर फैसला

नई दिल्लीः काफी समय से कोर्ट में लटके बाबरी मस्जिद विवाद के मामले पर सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज एसके यादव के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को 9 महीने का और वक्त दिया है और इसी समय के अंदर अंदर  फैसला सुनाने का आदेश भी दिया है।

इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुकदमा निपटने में छह महीने का वक्त और लगेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि मामले में फैसला दिए जाने तक विशेष जज के कार्यकाल को कैसे विस्तार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाएं।

आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की निचली अदालत में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मकुदमा चल रहा है।

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