ब्रेकिंग
Singrauli: प्रेमिका की शादी कहीं और तय हुई तो 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी, 4 घंटे तक चला 'शोले'... Chhindwara Fire: छिंदवाड़ा की पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, 1 किमी दूर से दिखे धुएं के गुबार; 11 दमकलें... Satna News: हाईकोर्ट से जमानत मिली पर घरवाले नहीं ले जाना चाहते साथ; सतना जेल में अपनों की राह देख र... जबलपुर पहुंचे CM मोहन यादव का बड़ा दावा: 'अगर सुभाष चंद्र बोस के हाथ में होती कांग्रेस की कमान, तो क... Gwalior News: ग्वालियर में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का पर्दाफाश; मानसिक रूप से कमजोर युवक से शादी कर 2 ल... Mandala Crime: शादीशुदा प्रेमिका के घर पिस्टल लेकर घुसा सनकी आशिक, दुष्कर्म के बाद पुलिस की गाड़ी को... टी20 वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी! नागपुर में जीत के बाद भी क्यों डरे हुए हैं भारतीय फैंस? फील्डिं... Gaza Peace Deal: हमास छोड़ेगा हथियार और लड़ेगा चुनाव! अमेरिका के साथ हुई ऐतिहासिक डील, फिलिस्तीन की ...
देश

जीवों का वध किसी भी चौराहे पर नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जीवों का वध ‘किसी भी चौराहे पर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’ अदालत ने इस टिप्पणी के साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पूछा कि किस कानून या नियम के तहत इस तरह की गतिविधियों को अनुमति दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने नगर निगम से पूछा, ‘इसे (जीवों का वध) किसी भी चौराहे पर करने की अनुमति नहीं हो सकती। कौन सा कानून बताता है कि इसे कहां किया जाना चाहिए।’ जब निगम की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के नियमन के लिए एक नीति है तो पीठ ने कहा, ‘यह नीति का सवाल नहीं है। आपको हमें बताना है कि किस कानून और नियमों के तहत इसकी अनुमति है और कहां। वरना दुकानें बंद कीजिए।’

अदालत ने निगम को सुनवाई की अगली तारीख आठ अगस्त को उसे यह बताने का निर्देश दिया कि जीवों के वध के नियमन से जुड़े कानून, नियम और नीति क्या हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button