जानिए आज से किस ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर देना होगा कितना जुर्माना

ट्रेफिक रूल्स सरकार हर बार नए बनाती है पर कुछ लोग इन रूल्स का पालन नहीं करते जिसके जलते वे सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल बिल 2019 संशोधन किए थे। ये बिल कल राज्यसभा और लोकसभा दोनो में ही पास हो गया है। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। आपको बता दें कि विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया था। इनमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत प्रमुख रूप से शामिल हैं। आपको बता दें कि यही बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा से इसे हरी झंडी नहीं मिल सकी थी। जिसके चलते ही एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ये बिल पेश करना पड़ा है
इन रूल्स तोड़ने पर लगेगा इतना जुर्मानाः
1. नाबालिग को वाहन देना: नए कानून के तहत अगर नाबालिग वाहन चलाता पाया गया ताे वाहन मालिक काे दोषी माना जाएगा। कार्रवाई के साथ वाहन मालिक को 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा होगी और नाबालिग को 25 साल की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चलेगा। नए बिल में ड्राइविंग की बाकी गलतियों में जुर्माना पहले के मुकाबले 5 से 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। दुपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अब 100 रुपए की जगह 3 हजार रुपए फाइन देना हाेगा।
2. ड्रंकन ड्राइविंग: अभी दो हजार और नए एक्ट में दस हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सजा भी हो सकती है
2. हिट एंड रन: ऐसे केस में यदि पीड़ित घायल है तो आरोपी वाहन चालक पर 12500 और पीड़ित की मौत होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना होता है। नए एक्ट में क्रमशः यह राशि पचास हजार और दो लाख रुपये रखी गई है। साल 2018 में हिट एंड रन के करीब 55 हजार मामले सामने आए थे, जिनमें 22 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई है।
3. सीट बेल्ट: सीट बेल्ट नहीं लगाई तो अभी सौ रुपये हैं और नए एक्ट में एक हजार।
4. हेलमेट: बिना हेलमेंट के पकड़े गए तो अभी सौ रुपये और नए एक्ट में 1000 रूपए। बिल में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे काे भी अब हेलमेट लगाना हाेगा।
5. रेसिंग करने पर: रेसिंग करने पर अभी पांच सौ रुपये और नए एक्ट में पांच हजार।
6. बिना इंश्योरेंश: बिना इंश्योरेंश के मौजूदा एक्ट में एक हजार रुपये नए एक्ट में दो हजार रुपए तर का जुर्माना लगेगा।
7. ओवर स्पीड: ओवर स्पीड़ करने वाले पर अभी चार सौ रुपये और नए एक्ट में दो से चार हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है।
8. खतरनाक ड्राइविंग: खतरनाक ड्राइविंग करने वाले को अभी एक हजार और नए एक्ट में पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
9. वाहन की गलत बनावट: फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि वाहन की गलत बनावट के चलते हादसा हो जाए और संबंधित कंपनी पर जुर्माना हो। नए एक्ट में यह प्रावधान शामिल है। यदि सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं होते हैं तो डीलर पर एक लाख और निर्मामा पर सौ करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
10. बिना डीएल: अभी पांच सौ रुपये और नए एक्ट में पांच हजार। अयोग्य ठहराने के बाद भी ड्राइविंग करते पकड़े गए तो दस हजार रुपये का चालान होगा, जबकि अभी यह राशि पांच सौ रुपये है।