ब्रेकिंग
हमास से हुआ सीजफायर, फिर क्यों गाजा में अभी भी हमले कर रहा इजराइल? क्रिएटर्स को बड़ी राहत! Reels के दीवानों के लिए आया नया फीचर, अब ये दिक्कत नहीं आएगी सामने वास्तु शास्त्र: भूलकर भी घर की छत पर न रखें ये 5 चीजें, हो सकते हैं कंगाल, तुरंत हटा दें। प्रदूषण से खुद को बचाएं! हवा का जहर न बिगाड़े आपका हाल, डेली रूटीन में शामिल करें ये 5 जरूरी आदतें गाजियाबाद में विकास की रफ्तार तेज! तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, 40 मार्गों की मरम्मत से सुधरेगी ट्रै... छठ 2025: इन जिलों में बारिश बिगाड़ सकती है पूजा का रंग, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का मामला: इंदौर का लिस्टेड बदमाश है अकील, हैरान कर देगा ... जादू-टोना के शक में हैवानियत की हद पार! दो युवकों को रस्सियों से बांधकर पेड़ पर लटकाया और बेरहमी से ... झारखंड में दिल दहलाने वाली वारदात! रात को मेला देख लौट रही 11 साल की बच्ची से गैंगरेप, 4 दरिंदे गिरफ... यमुना में फिसले BJP विधायक रवि नेगी! AAP नेता सौरभ भारद्वाज का तंज- 'मां यमुना बहुत नाराज हैं
देश

वसूली कांड में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने पर अदालत ने लगाई मुहर

मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को भगोड़ा घोषित करने पर मुंबई की एक अदालत ने मुहर लगा दी है। सरकारी वकील शेखर जगताप (Shekhar Jagtap) ने बताया कि अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामलों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इसकी मांग की थी।

मालूम हो कि मुंबई की अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकारी वकील का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चल पाया है कि वह कहां हैं।

मालूम हो कि यह मामला एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपियों ने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक उसके दो बार और रेस्त्रां पर छापा नहीं मारने के बदले में नौ लाख रुपए लिए। साथ ही अपने 2.92 लाख रुपये की कीमत के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी मजबूर किया। सरकारी वकील की मानें तो अदालत के इस फैसले से जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह को तलाशने में मदद मिलेगी।

उल्‍लेखनीय है कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत भी मरीन ड्राइव थाने में दर्ज रंगदारी के एक मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। अन्‍य अदालतों ने भी मुंबई के गोरेगांव और ठाणे जिले में दर्ज रंगदारी के दो अन्य मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक तीन गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं।

बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपर श्यामसुन्दर अग्रवाल ने इस साल 22 जुलाई को मरीन ड्राइव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सिंह और सात अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला फाइल किया गया था। मामले में परमबीर सिंह और सात अन्य के नाम हैं। आरोपियों में पांच पुलिस अधिकारी हैं। एक गैर-जमानती वारंट अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेरलिकर की ओर से जारी किया गया था।

Related Articles

Back to top button