झारखंड सरकार की इजाजत के बिना अब राज्य में जांच नहीं कर पाएगी CBI

रांचीः झारखंड में अब किसी भी तरह की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। इसके बाद ही सीबीआई झारखंड में कोई भी जांच कर पाएगी। झारखंड सरकार ने राज्य में किसी भी जांच को करने के लिए सीबीआई की शक्ति को रद्द कर दिया है।
झारखंड सरकार ने राज्य में किसी भी जांच को करने के लिए सीबीआई की शक्ति को रद्द कर दिया है।
झारखंड सरकार के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी।
दरअसल, झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) के जरिए 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत यह शक्ति दी गई थी। बता दें कि ऐसा फैसला करने वाला झारखंड आठवां राज्य है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी सीबीआई पर ये पाबंदी लगा चुके हैं। इसके अलावा मिजोरम, केरल ने भी सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी।





