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शपथग्रहण समारोह से पहले उद्धव ठाकरे को बंबई हाईकोर्ट की नसीहत

मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह शिवाजी पार्क में आयोजित करने पर बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताई और कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि अन्यथा हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा।

ठाकरे बृहस्पतिवार शाम को दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अदालत गैर सरकारी संगठन वीकम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सवाल उठाया गया कि शिवाजी पार्क खेल का मैदान है या मनोरंजन का स्थल। इस पर अदालत ने कहा, कल के कार्यक्रम के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते…हम केवल यह प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ अप्रिय न घटे।

अदालत ने कहा, दरअसल होगा यह कि यह (कार्यक्रम आयोजन) एक परंपरा बन जाएगा और फिर हर कोई इस तरह के कार्यक्रमों के लिए मैदान का इस्तेमाल करना चाहेगा। इसी संगठन की जनहित याचिका पर वर्ष 2010 में उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था।

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