CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- हम एकतरफा आदेश नहीं दे सकते

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वह वृहद संविधान पीठ के पास भेज सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने CAA की वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर सुनवाई करके हुए कहा कि हम इस पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकते क्योंकि हम इस मामले में एकतरफा आदेश नहीं दे सकते।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि 143 याचिकाओं में से करीब 60 की प्रतियां सरकार को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार को समय चाहिए जो उसे अभी नहीं मिल पाई हैं
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद फिलहाल टाल देने का अनुरोध किया।






