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बाबरी विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, फैसला आने तक रिटायर न हो CBI जज

बाबरी विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया है कि जब तक इस मामले पर फैसला न आ जाए तब तक सीबीआई जज एसके यादव रिटायर न हों। बता दें सीबीआई के जज एसके यादव हैं और उन्हें 30 सितंबर को रिटायर होना है। सु्प्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक यह बताने को कहा कि पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जज के रिटायर होने पर क्या नियम और कानून हैं। जजों को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज को 30 सितंबर को रिटायर होना था लेकिन उन्होंने मुकदमे को पूरा करने के लिए और समय मांगा है। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब सीबीआई के रिटायर न हो।  बताते चलें कि इस केस में भाजपा के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आरोपी हैं।

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