Breaking
हाईप्रोफाइल स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी की पूरी कहानी, रेप के बाद ऐसे किया बच्ची क... मानेगांव में अवैध ब्लास्टिंग से बिजली का पोल गिरा, अंधेरे में ग्रामीण सरकारी वाहन से अनाज की चोरी, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, हर साल खाली रह जाती हैं सीटें, यह कारण आया सामने आचार संहिता में रद्दी बेचने की निकाली निविदा, भेजा नोटिस बदमाशों ने जहां फोड़े थे कारों के कांच, वहीं पुलिस ने निकाला उनका जुलूस नकली पुलिस बन घर में घुसे, शिक्षक ने पकड़ कर असली पुलिस के हवाले किया इटली से आई पर्यटक युवती से खजुराहो में ठगी, 100 यूरो लेकर फरार हुआ युवक भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर बोले अक्षय बम, जो आदमी 15 लाख की घड़ी पहनता हो, उसे कोई क्या डील में देग... पांच साल बाद जेल से छूटा और शुरू कर दी सप्लाय, हथियारों की खेप लेते गिरफ्तार

Helmet For Child: दो पहिया वाहन पर अब छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना

Helmet For Child: नए नियमों के मुताबिक नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा. इसके अलावा वाहन की स्पीड 40kmph से ज्यादा ना हो.

Helmet For Child: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं. इसमें बताया गया कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा. इसके अलावा वाहन की स्पीड 40kmph से ज्यादा ना हो. केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है, सवारी कर रही है या मोटरसाइकिल पर ले जा रही है. सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि ऐसी मोटरसाइकिलों को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं चलाया जा सकता.

क्या है सेफ्टी हार्नेस

सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा. इस तरह, बच्चे के ऊपरी धड़ को ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है. सेफ्टी हार्नेस की एक विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है. मंत्रालय ने आगे कहा कि सेफ्टी हार्नेस सहित प्रोटेक्टिव गियर हल्के वजन, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होने चाहिए.

नियमों उल्लंघन पर देना होगा जुर्माना

नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

हाईप्रोफाइल स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम से दरिंदगी की पूरी कहानी, रेप के बाद ऐसे किया बच्ची को टॉर्चर     |     मानेगांव में अवैध ब्लास्टिंग से बिजली का पोल गिरा, अंधेरे में ग्रामीण     |     सरकारी वाहन से अनाज की चोरी, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू     |     बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, हर साल खाली रह जाती हैं सीटें, यह कारण आया सामने     |     आचार संहिता में रद्दी बेचने की निकाली निविदा, भेजा नोटिस     |     बदमाशों ने जहां फोड़े थे कारों के कांच, वहीं पुलिस ने निकाला उनका जुलूस     |     नकली पुलिस बन घर में घुसे, शिक्षक ने पकड़ कर असली पुलिस के हवाले किया     |     इटली से आई पर्यटक युवती से खजुराहो में ठगी, 100 यूरो लेकर फरार हुआ युवक     |     भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर बोले अक्षय बम, जो आदमी 15 लाख की घड़ी पहनता हो, उसे कोई क्या डील में देगा     |     पांच साल बाद जेल से छूटा और शुरू कर दी सप्लाय, हथियारों की खेप लेते गिरफ्तार     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें