दुकानें खोलने पर प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी, अब झारखंड सरकार की गाइडलाइन का इंतजार

धनबाद। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दाैरान दुकानों को खोलने के बाबत गाइडलाइन जारी की है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी पत्र के बाद शनिवार को धनबाद में भी दुकानें खुलने लगीं। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद दुकानें तुरंत बंद हो गई। इस मामले में धनबाद जिला प्रशासन को झारखंड सरकार के दिशा-निर्देश का इंतजार है। इसके बाद ही दुकानों को खोलने के बाबत जिला प्रशासन निर्णय लेगा।
चैंबर की अपील
जिला चैंबर के साथ ही बैंक मोड़ चैंबर ने सभी दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। जिला चैंबर के चेतन गोयनका और बैंक मोड़ चैंबर के प्रभात सुरोलिया ने कहा है कि जिला प्रशासन स्तर से जब तक आदेश नहीं मिल जाता कोई भी दुकानदार दुकान ना खोलें।
दुकानें खुली तो प्रशासन ने दिखाई सख्ती
कोरोना संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज करते हुए शनिवार को शहर के कई बाजार खुल गए। जबकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इन दुकानों को खोले जाने को लेकर कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। वहीं लोगों की सुरक्षा में सड़कों पर तैनात पुलिस भी इन दुकानों को देख अनदेखी कर रही है। बैंक मोड़ में सुबह ग्यारह बजते ही धड़ाधड़ दुकानें खुलने लगी। इनमें जेपी चौक के पास स्थिति दो चश्मा दुकानें, पंखा दुकान, मोबाइल दुकान आदि शामिल हैं। इसी प्रकार से पुटकी बाजार में तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन भी है। यहां के दुकानदारों को पुलिस का भी कोई भय नहीं है। इसी प्रकार से बरटांड रोड में नमकीन दुकान, पंखा और मोबाइल की दुकानें खुली मिली।
दुकानों को खोले जाने को लेकर जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम से बातचीत की। इस वार्ता के बाद गोयनका ने बताया कि दुकानों को खोलने को लेकर राज्य सरकार से जिला प्रशासन को कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक दुकान खोलना कानून के खिलाफ है। गोयनका ने सभी दुकानदारों से आदेश आने तक दुकान नहीं खोलने की अपील की है।
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि दुकानें नहीं खोलनी है। जहां शिकायत आ रही है, उन्हें बंद कराया जा रहा है। एसडीएम राज महेश्वरम ने कहा है कि सभी थाना पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार से इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। कुछ आदेश आने पर ही दुकाने खुलेंगी। फिलहाल आवश्यक सेवा ही पूर्व की भांति जारी रहेगा।
झारखंड सरकार तथा जिला प्रशासन ने निर्गत निर्देश के बाद ही अन्य दुकानें संचालित की जा सकती हैं। उपायुक्त ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि जब तक राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक वे जिला प्रशासन द्वारा निर्गत नियमों का पालन सुनिश्चित करें।






