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बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर सेबी ने इन 4 इकाईंयों पर लगाया 40 लाख रुपये का जुर्माना

सेबी ने चारों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी का यह फैसले 2014 के एक केस में हुई जांच के बाद आया है. इसके अलावा 2 अन्य लोगों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

नई दिल्ली. बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को 4 इकाईयों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सेबी ने ऐसा कंपनीज ऐक्ट ऐंड पब्लिश इश्यू संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर किया है. सेबी ने एचपीसी बायोसाइंसेज लिमिटेड, तरुण चौहान, मधु आनंद और अरुण कुमार गुप्ता पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

सेबी का यह कदम गिनीज कॉर्पोरेट एडवाइजर की 2014 में की गई जांच के बाद आया है जिसमें एचपीसी बायोजसाइसेंज द्वारा दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच किए गए अलॉटमेंट के संबंध में प्रॉस्पेक्टस फाइल करने व आवेदन में कुछ खामियां पाई गई थीं. इसके बाद एचीपीसी की स्क्रिप की कीमत में भारी बढ़ोतरी को लेकर सेबी ने जांच बिठाई थी.

2 लोगों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्मानाएक अलग आदेश में सेबी ने रिको इंडिया लिमिटेड के मामले में मार्केट नियमों के उल्लंघन को लेकर आशीष पांडेय पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आशीष पांडेय 2017-18 के बीच एफडीएसएल के कंपनी सचिव थे. वहीं, सेबी ने बीएसई पर लिक्विड स्टॉक ऑप्शन में गैर-वास्तविक व्यापार के मामले में दर्शन कयान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

एनएसई के पूर्व सीईओ को भेजा डिमांड नोटिसइससे पहले सेबी ने गुरुवार को एनएसई के पूर्व सीईओ को गर्वनेंस संबंधी मामले में 2.06 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है. सेबी ने पूर्व एनएसई प्रमुख को यह रकम 15 दिनों के भीतर चुकाने को कहा है. अगर वह ऐसे करने में नाकाम होते हैं सेबी उनकी चल व अचल संपत्ति को अटैच कर उससे इस रकम की भरपाई करेगा. इस कार्रवाई में नारायण के बैंक खाते भी अटैच हो सकते हैं. इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. गौरतलब है कि नारायण को यह नोटिस एनएसई मामले में मची उथल-पुथल के बीच आया है. इस मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा और एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर गिरफ्तार भी हो चुके हैं. सेबी ने फरवरी में रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये, नारायण पर 2 करोड़ रुपये और एनएसई व आनंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. सेबी ने कहा है कि नारायण अपनी किसी भी संपत्ति पर मॉर्गेज, लीज व अन्य कोई डील करने के लिए पात्र नहीं रह गए हैं. उन्हें इसके लिए रिकवरी अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.

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