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अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली PIL पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की वैधानिकता को लेकर देश में कई बार सवाल उठ चुके हैं। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके बाद इस याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

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Supreme Court agrees for listing of PIL challenging validity of Article 370 of the Constitution.

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क्या है अनुच्छेद 370

देश के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 21 में लेख का मसौदा तैयार किया गया है। इस अनुच्छेद के प्रावधनों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में ही कानून बनाने का अधिकार है। किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार के अनुमोदन की जरुरत पड़ेगी।

इस विशेष दर्जे की वजह से जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। इस वजह से ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं है।

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